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चेक बाउंस के मामले में महिला पुलिसकर्मी को तीन महीने की सजा

ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने शुक्रवार को चेक बाउंस के मामले में महिला पुलिसकर्मी को तीन महीने की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर साढ़े आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें से आठ लाख रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे और शेष 50 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा होंगे। विशेष न्यायालय-138 एनआई ऐक्ट गौतमबुद्ध नगर के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार तृतीय ने केस की सुनवाई की। सूरजपुर पुलिस लाइन में रहने वाली शबनम देवगन ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि बुलंदशहर स्थित पुलिस के रेडियो विभाग में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी मोनिका चौधरी ने उनसे पांच लाख रुपये उधार लिए थे। यह राशि वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में दी गई थी। पीड़िता का आरोप है कि उसने अपने रुपये मांगे तो महिलापुलिस कर्मी ने उसे दो चेक दिए, लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गए। पीड़ित ने अपने पक्ष में गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे यह साबित हुआ कि मोनिका ने उधार ली गई राशि वापस नहीं की। अदालत ने अब इस मामले में मोनिका चौधरी को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। उस पर साढ़े आठ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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